पासपोर्ट ऑनलाइन आवेदन 2026: पूरी गाइड
मुख्य बिंदु: passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें · नया पासपोर्ट शुल्क ₹2,500 (36-पेज) / ₹3,500 (60-पेज) · तत्काल पासपोर्ट ₹5,000 (36-पेज) / ₹6,000 (60-पेज) कुल शुल्क (1-3 दिनों में जारी) · पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य · PSK / POPSK अपॉइंटमेंट आवश्यक · राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1800-258-1800।
भारतीय पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय यात्रा और विदेश जाने के लिए सबसे अनिवार्य आधिकारिक दस्तावेज़ है। विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs – MEA) के अनुसार यह एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज़ है। भारत सरकार अब उन्नत सुरक्षा फीचर्स और एम्बेडेड आरएफआईडी चिप युक्त ई-पासपोर्ट (e-Passport) जारी कर रही है। पासपोर्ट सेवा का पूरा सिस्टम अब डिजिटल है — ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) का स्लॉट बुक करने और स्टेटस ट्रैक करने तक की प्रक्रिया घर बैठे की जा सकती है। इस गाइड में नए पासपोर्ट, तत्काल पासपोर्ट, रिन्यूअल (री-इश्यू) और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी दी गई है।
पासपोर्ट के प्रकार और नया शुल्क ढांचा (Passport Types & Fees)
| पासपोर्ट प्रकार | विवरण | शुल्क (36-पेज बुकलेट) | शुल्क (60-पेज जंबो बुकलेट) |
|---|---|---|---|
| सामान्य (Normal) | नियमित 30 दिनों की प्रोसेसिंग प्रक्रिया | ₹2,500 | ₹3,500 |
| तत्काल (Tatkal) | फास्ट-ट्रैक सेवा, 1 से 3 दिनों में जारी | ₹5,000 (कुल) | ₹6,000 (कुल) |
| री-इश्यू / रिन्यूअल | वैधता समाप्त होने या विवरण में बदलाव पर | ₹2,500 | ₹3,500 |
| री-इश्यू (खोया / क्षतिग्रस्त) | पासपोर्ट खो जाने या कट-फट जाने पर डुप्लीकेट | ₹5,000 (सामान्य) / ₹7,500 (तत्काल) | ₹6,000 (सामान्य) / ₹8,500 (तत्काल) |
| नाबालिग (Minor Passport) | 18 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष की वैधता | ₹1,750 (सामान्य) / ₹4,250 (तत्काल) | — |
वैधता (Validity): वयस्कों के लिए पासपोर्ट की वैधता 10 वर्ष और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष होती है। पासपोर्ट समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व ही नवीनीकरण (Renewal) का आवेदन कर लेना चाहिए।
पात्रता — Who Can Apply
- भारतीय नागरिक: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए (जन्म से या देशीयीकरण द्वारा)।
- कोई आपराधिक मामला न हो: आवेदक के खिलाफ अदालत में कोई ऐसा आपराधिक मामला लंबित न हो जो यात्रा पर रोक लगाता हो।
- नाबालिग आवेदक: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आवेदन के लिए माता-पिता दोनों की कानूनी सहमति अनिवार्य है।
अयोग्यता (अपवाद)
- न्यायालय द्वारा यात्रा प्रतिबंधित व्यक्ति या जिनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो।
- वे व्यक्ति जिनकी नागरिकता की स्थिति विवादित या असत्यापित हो।
आवश्यक दस्तावेज़ — Documents Required
नए पासपोर्ट के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Fresh Passport)
- जन्मतिथि का प्रमाण (DOB Proof – कोई एक): जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate), 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र/मार्कशीट, पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar), वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस।
- वर्तमान पते का प्रमाण (Address Proof – कोई एक): आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक (1 वर्ष के भीतर अद्यतन फोटोयुक्त), बिजली/पानी/गैस बिल (पिछले 3 महीने का), या पंजीकृत किरायानामा (Registered Rent Agreement)।
- नागरिकता का प्रमाण (Proof of Citizenship): पैन कार्ड + वोटर आईडी, अथवा पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान दस्तावेजों द्वारा पुष्टि।
- गैर-ईसीआर प्रमाण (Non-ECR Proof): 10वीं पास या उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (ताकि पासपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक की शर्त न लगे)।
नाबालिग बच्चों के लिए (Minor Passport)
- एनेक्सचर ‘H’ (Annexure H – दोनों माता-पिता की संयुक्त सहमति घोषणा) या न्यायालय आदेश की स्थिति में एनेक्सचर ‘G’।
- माता-पिता दोनों के पासपोर्ट की मूल व स्व-प्रमाणित प्रतियां (यदि उपलब्ध हों)।
- बच्चे का आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र (अनिवार्य)।
- माता-पिता का वर्तमान निवास प्रमाण पत्र।
तत्काल पासपोर्ट के दस्तावेज़ (Tatkal Passport)
मानक दस्तावेजों के अलावा Annexure I (राजपत्रित अधिकारी / क्लास-1 सरकारी अधिकारी द्वारा जारी सत्यापन पत्र) अथवा विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित 16 तत्काल दस्तावेजों में से कोई भी 3 दस्तावेज़ (जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी, सर्विस आईडी आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आवेदन प्रक्रिया — Apply Online (Step-by-Step)
स्टेप 1: पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करें
- आधिकारिक वेबसाइट https://www.passportindia.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “New User Registration” लिंक पर क्लिक करें।
- अपना नजदीकी पासपोर्ट कार्यालय (RPO) चुनें, नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी दर्ज करें।
- आपके ईमेल पर आए एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके अपना खाता सक्रिय करें।
स्टेप 2: ऑनलाइन फॉर्म भरें और शुल्क भुगतान करें
- लॉगिन करने के बाद “Apply for Fresh Passport / Reissue of Passport” पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरने का विकल्प चुनें और पासपोर्ट प्रकार (Fresh / Reissue / Normal / Tatkal / 36 or 60 pages) सेलेक्ट करें।
- व्यक्तिगत विवरण भरें: – पूरा नाम (दस्तावेजों के अनुसार बिल्कुल सही) – वर्तमान और स्थायी निवास का पता – माता, पिता और जीवनसाथी का नाम – शैक्षणिक योग्यता (Non-ECR स्थिति) – आपातकालीन संपर्क विवरण
- सभी विवरण जांचकर फॉर्म सबमिट करें।
- “Pay and Schedule Appointment” पर क्लिक करें और ऑनलाइन माध्यम (UPI, नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड) से निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 3: पीएसके (PSK) स्लॉट बुक करें
- शुल्क भुगतान के बाद उपलब्ध अपॉइंटमेंट तिथियों का कैलेंडर देखें।
- अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) का चयन करें।
- उपलब्ध तारीख और समय का स्लॉट चुनें और अपॉइंटमेंट कन्फर्म करें।
- अपॉइंटमेंट रसीद (Appointment Receipt) डाउनलोड कर प्रिंट ले लें (एसएमएस भी मान्य होता है)।
स्टेप 4: पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) जाएं
- समय पर पहुंचें: निर्धारित समय से 15 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें।
- मूल दस्तावेज़ साथ रखें: सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां (Originals) और दो-दो स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी साथ ले जाएं।
- किसी दलाल को पैसे न दें: केंद्र पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को पैसे न दें; सारा शुल्क पोर्टल पर पहले ही जमा हो चुका होता है।
PSK के अंदर की प्रक्रिया:
– टोकन जारी होना: प्रवेश द्वार पर दस्तावेजों की प्राथमिक जांच के बाद टोकन मिलता है।
– काउंटर A: दस्तावेजों की स्कैनिंग, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट) और डिजिटल फोटो कैप्चर।
– काउंटर B: सहायक अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन।
– काउंटर C: ग्रांटिंग ऑफिसर द्वारा अंतिम अनुमोदन और पुलिस वेरिफिकेशन की सिफारिश।
स्टेप 5: पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification)
- प्री-वेरिफिकेशन (सामान्य पासपोर्ट): पीएसके विजिट के 15-30 दिनों के भीतर स्थानीय थाने से पुलिसकर्मी आपके पते पर आकर सत्यापन करते हैं या थाने बुलाते हैं।
- सत्यापन के समय अपने साथ 2 स्थानीय गवाहों (पहचान व पते के प्रमाण के साथ) के हस्ताक्षर व प्रतियां तैयार रखें।
- पोस्ट-वेरिफिकेशन (तत्काल / री-इश्यू): कई मामलों में पासपोर्ट पहले जारी हो जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में संपन्न होता है।
स्टेप 6: पासपोर्ट डिलीवरी
- पासपोर्ट इंडिया पोस्ट (Speed Post) द्वारा सीधे आपके वर्तमान आवासीय पते पर भेजा जाता है।
- सामान्य समय: पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने के 7 से 21 दिनों के भीतर डिलीवरी हो जाती है।
- तत्काल पासपोर्ट: आवेदन और औपचारिकताएं पूरी होने पर केवल 1 से 3 कार्यदिवसों में डिस्पैच हो जाता है।
तत्काल पासपोर्ट — कब और कैसे आवेदन करें
तत्काल सेवा केवल आपातकालीन और तत्काल यात्रा के लिए होती है:
- अचानक अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनिवार्यता (कन्फर्म टिकट या वीजा अपॉइंटमेंट का प्रमाण)।
- विदेश में चिकित्सा उपचार या गंभीर पारिवारिक आपातकाल।
- विदेश में नौकरी का तत्काल जॉइनिंग लेटर या ट्रांसफर।
तत्काल प्रक्रिया और नियम
- सामान्य शुल्क के ऊपर ₹2,000 अतिरिक्त तत्काल शुल्क देय होता है (कुल ₹3,500 से ₹5,000)।
- दस्तावेजों की कड़ी जांच की जाती है — Annexure I या मान्य 3 पहचान पत्र अनिवार्य हैं।
- पासपोर्ट 1-3 कार्यदिवसों में प्रिंट होकर डिस्पैच हो जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है।
- यदि दस्तावेज़ अपूर्ण पाए गए, तो आवेदन को सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाता है।
पासपोर्ट नवीनीकरण और री-इश्यू प्रक्रिया (Renewal / Reissue)
यदि आपका पासपोर्ट 10 वर्ष पूरे होने के बाद समाप्त हो गया है या पेज भर गए हैं, तो Reissue के लिए आवेदन करें:
- पोर्टल पर लॉगिन करें और “Apply for Fresh / Reissue” में Reissue of Passport चुनें।
- पुराने पासपोर्ट का नंबर, जारी होने की तिथि और समाप्ति तिथि दर्ज करें।
- पुराने पासपोर्ट के पहले और अंतिम दो पेजों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें।
- शुल्क का भुगतान करें और पीएसके स्लॉट बुक करें।
- सामान्य री-इश्यू में नया पासपोर्ट 7 से 15 दिनों में प्राप्त हो जाता है और पुराना पासपोर्ट रद्द (Cancelled) की मुहर लगाकर वापस लौटा दिया जाता है।
कब कराना चाहिए रिन्यूअल?
- समाप्ति से 1 वर्ष पहले: सामान्य प्रक्रिया के तहत पासपोर्ट एक्सपायर होने के 1 साल पहले कभी भी री-इश्यू कराया जा सकता है।
- ज्यादातर देश वीजा जारी करने के लिए पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैधता अनिवार्य मांगते हैं। अतः 6 महीने पहले ही आवेदन कर लें।
- एक्सपायरी के 3 साल के भीतर री-इश्यू सामान्य नियमों से हो जाता है; 3 साल से ज्यादा बीतने पर नया पुलिस वेरिफिकेशन होता है।
नाम और पते में परिवर्तन (Address / Name Change)
- पता परिवर्तन: पते में बदलाव के लिए री-इश्यू फॉर्म भरना होता है और नए पते का वैध प्रमाण (जैसे नया आधार कार्ड या बैंक पासबुक) देना होता है।
- विवाह के बाद नाम परिवर्तन: री-इश्यू आवेदन के साथ विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) या पति के पासपोर्ट की कॉपी लगानी होती है।
- गजट अधिसूचना द्वारा नाम परिवर्तन: राज्य या केंद्र सरकार के गजट में प्रकाशित नाम परिवर्तन की कॉपी जमा करनी होती है।
हेल्पलाइन और संपर्क सूत्र (Helpline)
| सेवा / माध्यम | नंबर / लिंक |
|---|---|
| राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा हेल्पलाइन | 1800-258-1800 (टोल-फ्री, सातों दिन 24 घंटे) |
| आधिकारिक ईमेल सहायता | passport-web[at]gov.in |
| आधिकारिक पोर्टल | https://www.passportindia.gov.in |
| मोबाइल ऐप | mPassport Seva (Play Store / App Store) |
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अंतिम सत्यापन: 2026. आधिकारिक स्रोत: https://www.passportindia.gov.in
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नए भारतीय पासपोर्ट का सरकारी शुल्क कितना है?
सामान्य श्रेणी में 36 पेजों के सामान्य पासपोर्ट का शुल्क ₹2,500 और 60 पेजों के जंबो पासपोर्ट का शुल्क ₹3,500 है। नाबालिगों के पासपोर्ट का शुल्क ₹1,750 है। तत्काल पासपोर्ट के लिए निर्धारित शुल्क के ऊपर अतिरिक्त चार्ज लगता है।
पासपोर्ट बनने और घर आने में कितना समय लगता है?
सामान्य पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन और पोस्टल डिलीवरी के आधार पर पीएसके विजिट के 15 से 30 दिनों में प्राप्त हो जाता है। वहीं तत्काल पासपोर्ट में केवल 1 से 3 कार्यदिवसों में पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया जाता है।
PSK और POPSK में क्या अंतर है?
PSK (पासपोर्ट सेवा केंद्र) बड़े शहरों में विदेश मंत्रालय और TCS द्वारा संचालित बड़े केंद्र हैं। POPSK (डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र) छोटे शहरों और कस्बों में डाकघरों के साथ मिलकर खोले गए केंद्र हैं। दोनों केंद्रों पर सुविधाएं और प्रक्रिया बिल्कुल समान हैं।
क्या मैं अपने गृह राज्य या पते से अलग किसी अन्य शहर से पासपोर्ट बनवा सकता हूँ?
हाँ, विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार आप पूरे भारत में किसी भी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK/POPSK) में अपॉइंटमेंट बुक करके जा सकते हैं। आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपके वर्तमान दिए गए पते के स्थानीय थाने द्वारा किया जाएगा।
पासपोर्ट कब रिन्यू कराना चाहिए?
पासपोर्ट की 10 साल की वैधता समाप्त होने से 1 वर्ष पूर्व कभी भी नवीनीकरण कराया जा सकता है। चूंकि अधिकांश देश वीजा और एंट्री के लिए कम से कम 6 माह की वैधता मांगते हैं, इसलिए समाप्ति से 6 से 9 माह पहले रिन्यूअल करा लेना सबसे उत्तम रहता है।