वृद्धावस्था पेंशन 2026: IGNOAPS + सभी राज्यों की गाइड व आवेदन
ज़रूरी बातें एक नज़र में: केंद्र सरकार की IGNOAPS योजना के तहत ₹200 प्रति माह (60-79 वर्ष) और ₹500 प्रति माह (80 वर्ष से अधिक) · राज्य सरकारें अपना अंशदान जोड़कर इसे ₹500 से ₹3,000 प्रति माह तक पहुंचाती हैं · मुख्य पात्रता: BPL परिवार / SECC सूची · न्यूनतम आयु 60 वर्ष · समाज कल्याण विभाग या राज्य पेंशन पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन।
भारत में वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) दो घटकों से मिलकर बनती है:
- IGNOAPS (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना) — केंद्र सरकार का हिस्सा (₹200 से ₹500 मासिक)
- राज्य सरकार का टॉप-अप (State Top-up) — प्रत्येक राज्य इसमें अपनी ओर से अतिरिक्त बजट मिलाता है, जिससे कुल पेंशन ₹500 से लेकर ₹3,000 प्रति माह हो जाती है
देश भर में लगभग 3 करोड़ से अधिक बुजुर्ग नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह भारत के सबसे पुराने और अनिवार्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है — विशेषकर उन गरीब वृद्धों के लिए जिनके पास कोई बचत या पारिवारिक सहारा नहीं है।
राज्यवार वृद्धावस्था पेंशन दरें (2025-26 State Wise Pension Chart)
विभिन्न राज्यों में केंद्र और राज्य का हिस्सा मिलाकर मिलने वाली अनुमानित मासिक पेंशन राशि:
| राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | 60 से 79 वर्ष की आयु | 80 वर्ष से अधिक आयु |
|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | ₹2,000 | ₹2,500 |
| हरियाणा (Haryana) | ₹3,000 | ₹3,000 |
| गोवा (Goa) | ₹2,500 | ₹2,500 |
| कर्नाटक (Karnataka) | ₹1,200 | ₹1,200 |
| तमिलनाडु (Tamil Nadu) | ₹1,000 | ₹1,200 |
| केरल (Kerala) | ₹1,600 | ₹2,200 |
| आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | ₹3,000 | ₹3,000 |
| तेलंगाना (Telangana) | ₹2,016 | ₹2,016 |
| महाराष्ट्र (Maharashtra) | ₹1,000 से ₹1,500 | ₹2,000 |
| गुजरात (Gujarat) | ₹750 | ₹1,000 |
| राजस्थान (Rajasthan) | ₹1,000 | ₹1,500 |
| उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | ₹1,000 | ₹1,000 |
| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | ₹600 | ₹600 |
| बिहार (Bihar) | ₹400 | ₹500 |
| पश्चिम बंगाल (West Bengal) | ₹1,000 | ₹1,000 |
| ओडिशा (Odisha) | ₹500 से ₹1,000 | ₹700 से ₹1,200 |
| झारखंड (Jharkhand) | ₹1,000 | ₹1,000 |
| छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) | ₹350 से ₹500 | ₹650 |
| असम (Assam) | ₹1,200 | ₹1,200 |
| पंजाब (Punjab) | ₹1,500 | ₹1,500 |
नोट: राज्यों के बजट व घोषणाओं के अनुसार वास्तविक राशि में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है; सटीक जानकारी हेतु अपने राज्य के समाज कल्याण पोर्टल पर जांच करें।
पात्रता — कौन ले सकता है वृद्धावस्था पेंशन
केंद्रीय IGNOAPS योजना की पात्रता
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से होना चाहिए (SECC 2011 या राज्य BPL सूची में नाम)
- आवेदक को किसी अन्य सरकारी या नियमित स्रोत (जैसे सरकारी पेंशन, EPFO, APY आदि) से पेंशन न मिल रही हो
राज्य स्तरीय पेंशन योजनाओं की पात्रता
- आयु 60 वर्ष या अधिक (कुछ राज्यों में महिलाओं या विशेष श्रेणियों के लिए 58 वर्ष)
- वार्षिक आय सीमा राज्य के अनुसार तय होती है (जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 और शहरी में ₹56,460 प्रति वर्ष)
- कई राज्य गैर-बीपीएल लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को भी अपनी राज्य पेंशन में शामिल करते हैं
प्राथमिकता श्रेणियां (Priority Categories)
- विधवा बुजुर्ग महिलाएं
- दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक (40% या अधिक विकलांगता)
- निराश्रित वृद्धजन जिनका कोई पारिवारिक सहारा या संतान नहीं है
आवश्यक दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (जिसमें आधार और NPCI सीडिंग सक्रिय हो)
- आयु प्रमाण पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की मार्कशीट
- निवास प्रमाण पत्र: मूल निवास, राशन कार्ड या बिजली बिल
- आय प्रमाण पत्र / BPL कार्ड: तहसीलदार या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
- पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया — ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यम
तरीका 1: राज्य समाज कल्याण पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन
प्रत्येक राज्य का अपना समर्पित पेंशन पोर्टल है:
| राज्य | आधिकारिक पोर्टल लिंक |
|---|---|
| केंद्र (NSAP राष्ट्रीय पोर्टल) | nsap.nic.in |
| उत्तर प्रदेश | sspy-up.gov.in |
| मध्य प्रदेश | socialsecurity.mp.gov.in |
| बिहार | serviceonline.bihar.gov.in / elabharthi.bih.nic.in |
| राजस्थान | rajssp.raj.nic.in |
| महाराष्ट्र | aaplesarkar.mahaonline.gov.in |
| कर्नाटक | sevasindhu.karnataka.gov.in |
| तमिलनाडु | tnedistrict.tn.gov.in |
| केरल | welfarepension.lsgkerala.gov.in |
| पश्चिम बंगाल | wbsspensions.gov.in |
- अपने राज्य के पोर्टल पर जाएं और “वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन आवेदन” पर क्लिक करें
- आधार नंबर और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करें
- व्यक्तिगत जानकारी, आय विवरण और बैंक खाता संख्या भरें
- आधार, फोटो और आय प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करें
- सबमिट करें और आवेदन संख्या (Application Reference Number) सुरक्षित रख लें
तरीका 2: ग्राम पंचायत / ब्लॉक / वार्ड कार्यालय द्वारा
- अपने गांव के पंचायत सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) या शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद कार्यालय में जाएं
- आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा करें
- अधिकारी आपके फॉर्म को सीधे पोर्टल पर ऑनलाइन फीड करके पावती रसीद प्रदान करेंगे
तरीका 3: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC / जन सेवा केंद्र) द्वारा
- नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर नाममात्र सरकारी सेवा शुल्क (₹30-50) देकर फॉर्म भरवाएं
- दस्तावेज़ स्कैन होकर तुरंत अपलोड हो जाते हैं और पावती रसीद मिल जाती है
सत्यापन और पेंशन प्रारंभ होने की समय सीमा
- ग्राम पंचायत अथवा राजस्व लेखपाल द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है
- खंड विकास अधिकारी (BDO) और जिला समाज कल्याण अधिकारी की अंतिम स्वीकृति के बाद पेंशन शुरू होती है
- आवेदन से प्रथम पेंशन आने में सामान्यतः 30 से 90 दिन का समय लगता है
पेंशन स्थिति (Application Status) कैसे चेक करें
अपने राज्य के पेंशन पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति जांचें” लिंक पर जाएं। वहां अपना आवेदन नंबर या आधार नंबर डालकर निम्नलिखित जानकारी देखें:
- सत्यापन का वर्तमान स्तर (लेखपाल स्तर / BDO स्तर / DWO स्तर)
- पेंशन स्वीकृति की स्थिति
- मासिक भुगतान इतिहास और बैंक खाते में DBT ट्रांसफर की तारीख
आवेदन अस्वीकृत (Reject) होने के मुख्य कारण
- बैंक खाते में NPCI आधार सीडिंग न होना: यदि बैंक में केवल आधार लिंक है लेकिन NPCI मैपिंग नहीं है, तो पेंशन ट्रांसफर फेल हो जाता है
- वार्षिक आय राज्य द्वारा तय सीमा से अधिक पाई जाना
- परिवार में किसी सदस्य द्वारा पहले से अन्य नियमित पेंशन या सरकारी लाभ लेना
- आयु प्रमाण पत्र में 60 वर्ष से कम उम्र दर्ज होना
आधिकारिक हेल्पलाइन (Helpline Numbers)
| सेवा | नंबर / वेबसाइट |
|---|---|
| NSAP राष्ट्रीय हेल्पलाइन (ग्रामीण विकास मंत्रालय) | 011-23381176 |
| वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (Elder Line) | 14567 (टोल-फ्री) |
| UP समाज कल्याण हेल्पलाइन | 1800-419-0001 |
| राष्ट्रीय पोर्टल | https://nsap.nic.in |
लाभकोश पर संबंधित उपयोगी गाइड्स
- अटल पेंशन योजना 2026: हर महीने ₹1000–5000 पेंशन
- PM-SYM पेंशन: असंगठित कामगारों के लिए ₹3,000 मासिक पेंशन
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS): सुरक्षित निवेश व ब्याज दर
- विधवा पेंशन योजना: राज्यवार राशि व ऑनलाइन आवेदन
🏠 अपनी जमीन का रिकॉर्ड देखें Download the bhulekh app — खसरा, खतौनी, भू-नक्शा सब एक जगह।
अंतिम सत्यापन: 2026. आधिकारिक स्रोत: https://nsap.nic.in एवं राज्य समाज कल्याण विभाग।
यह वेबसाइट किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है।
केंद्रीय IGNOAPS योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
केंद्र सरकार 60 से 79 वर्ष की आयु के लिए ₹200 प्रति माह और 80 वर्ष से अधिक के लिए ₹500 प्रति माह देती है। राज्य सरकारें इसमें अपना हिस्सा जोड़ती हैं, जिससे बुजुर्गों को कुल ₹500 से ₹3,000 प्रति माह मिलते हैं।
मुझे ईपीएफओ (EPFO) से पेंशन मिलती है, क्या मुझे वृद्धावस्था पेंशन मिल सकती है?
नहीं। यदि आप किसी भी नियमित सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थान से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आप वृद्धावस्था पेंशन के पात्र नहीं हैं।
क्या वृद्धावस्था पेंशन के लिए BPL कार्ड होना ज़रूरी है?
केंद्रीय IGNOAPS घटक के लिए BPL पात्रता आवश्यक है। लेकिन कई राज्यों की अपनी विशेष पेंशन योजनाओं में गैर-बीपीएल कम आय वाले बुजुर्ग भी आय प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र होते हैं।
क्या माता और पिता दोनों को एक साथ वृद्धावस्था पेंशन मिल सकती है?
हाँ। वृद्धावस्था पेंशन व्यक्तिगत आधार पर दी जाती है। यदि माता और पिता दोनों की आयु 60 वर्ष से अधिक है और वे पात्रता पूरी करते हैं, तो दोनों को अलग-अलग पेंशन मिलेगी।
बैंक खाते में पेंशन का पैसा न आए तो सबसे पहले क्या करें?
तुरंत अपनी बैंक शाखा में जाकर ‘NPCI आधार सीडिंग’ (Aadhaar Seeding) जांचें। अधिकांश मामलों में पेंशन रुकने का कारण बैंक खाते का NPCI मैपर पर सक्रिय न होना होता है।