कलैगनर मगलिर उरिमई तोगई तमिलनाडु 2026: ₹1,000 मासिक सहायता गाइड

कलैगनार मगलिर उरिमई तोगई 2026: तमिलनाडु महिला योजना

मुख्य बिंदु: तमिलनाडु की 21+ वर्ष की पात्र महिलाओं के लिए ₹1,000 मासिक आर्थिक सहायता · परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम अनिवार्य · सरकारी कर्मचारी अपात्र · tnedistrict.tn.gov.in या आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन · तमिलनाडु में 1.15 करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाएं।

तमिलनाडु सरकार द्वारा सितंबर 2023 (कलैगनार एम. करुणानिधि की जन्म शताब्दी के अवसर पर) शुरू की गई कलैगनार मगलिर उरिमई तोगई (KMUT) योजना राज्य की पात्र महिलाओं को मासिक नकद अंतरण प्रदान करने वाली एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। वर्ष 2026 तक, राज्य की लगभग 1.15 करोड़ महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है।

योजना के लाभ — Benefits

  • पात्र महिला को ₹1,000 प्रति माह की नकद सहायता।
  • वार्षिक लाभ: प्रत्येक लाभार्थी को ₹12,000 प्रति वर्ष।
  • भुगतान का माध्यम: आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।
  • भुगतान चक्र: मासिक (प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में सीधे खाते में)।

पात्रता मानदंड — Who Qualifies

  • आवेदक महिला तमिलनाडु की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आयु: न्यूनतम आयु 21 वर्ष या उससे अधिक (2026 तक कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं)।
  • पारिवारिक आय: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
  • परिवार की अपात्रता शर्तें (Exclusions):
  • परिवार में कोई भी सदस्य नियमित सरकारी कर्मचारी या PSU कर्मी न हो।
  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता (Income Tax Payer) न हो।
  • परिवार के पास एक से अधिक चार पहिया वाहन न हों (दोपहिया वाहन मान्य है)।
  • परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि न हो।
  • आधार-NPCI सीडेड बैंक खाता अनिवार्य है।

विशेष प्राथमिकता श्रेणियां (त्वरित स्वीकृति)

  • विधवा महिलाएं।
  • तलाकशुदा महिलाएं।
  • परित्यक्ता / अकेली रहने वाली महिलाएं।
  • सक्रिय रोजगार से बाहर बुजुर्ग महिलाएं।

आवश्यक दस्तावेज़ — Documents Required

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक (आधार व एनपीसीआई से लिंक)
  • तमिलनाडु स्मार्ट राशन कार्ड (पारिवारिक सत्यापन हेतु)
  • निवास प्रमाण पत्र / वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन कैसे करें — How to Apply

विकल्प 1: आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से

  • अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएं।
  • वहां नियुक्त अधिकारी आपके दस्तावेजों के आधार पर tnedistrict.tn.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे।
  • बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
  • सफल आवेदन के बाद आपको एक पावती रसीद (Acknowledgment Slip) दी जाएगी।

विकल्प 2: ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) / तालुक कार्यालय

  • नजदीकी VAO कार्यालय या तालुक कार्यालय में दस्तावेजों के साथ सीधे उपस्थित हों।
  • वहां के सहायता केंद्र पर फॉर्म जमा कर रसीद प्राप्त करें।

विकल्प 3: ऑनलाइन आवेदन पोर्टल

  1. आधिकारिक वेबसाइट https://tnedistrict.tn.gov.in खोलें।
  2. अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करें।
  3. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत व पारिवारिक विवरण भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  4. फॉर्म की जांच कर सबमिट करें।

सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रिया

  • VAO और पंचायत सचिव आवेदक के निवास और पारिवारिक स्थिति का भौतिक सत्यापन करते हैं।
  • जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा पात्रता की अंतिम स्वीकृति दी जाती है।
  • स्वीकृति मिलने के अगले भुगतान चक्र से ₹1,000 की पहली किस्त सीधे बैंक खाते में जमा हो जाती है।

आवेदन स्थिति चेक करें — Status Check

  1. आधिकारिक पोर्टल https://tnedistrict.tn.gov.in पर जाएं।
  2. अपने आधार नंबर या पंजीकृत मोबाइल नंबर + ओटीपी से लॉगिन करें।
  3. अपने आवेदन की स्वीकृति स्थिति और मासिक भुगतान इतिहास (Payment History) देखें।

हेल्पलाइन और संपर्क — Helpline

सेवा / विभाग संपर्क नंबर / विवरण
तमिलनाडु ई-डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन 1800-425-3434
महिला एवं बाल विकास विभाग (TN) 044-25671123
आधिकारिक पोर्टल https://tnedistrict.tn.gov.in

लाभकोश पर संबंधित उपयोगी गाइड्स


🏠 अपनी जमीन का रिकॉर्ड देखें
Download the bhulekh app — खसरा, खतौनी, भू-नक्शा सब एक जगह।


अंतिम सत्यापन: 2026. आधिकारिक स्रोत: https://tnedistrict.tn.gov.in

यह वेबसाइट किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित नहीं है। यहां दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है।

कलैगनार मगलिर उरिमई तोगई (KMUT) के लिए कौन पात्र है?

तमिलनाडु की 21 वर्ष से अधिक आयु की निवासी महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है, परिवार में कोई सरकारी कर्मी या आयकरदाता नहीं है, और आधार-लिंक्ड बैंक खाता है।

KMUT योजना के लिए आयु सीमा क्या है?

न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 2026 तक कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाएं भी इसके लिए पात्र हैं।

क्या मैं KMUT के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकती हूँ?

हाँ, यदि अन्य योजना गैर-नकद (जैसे उज्ज्वला, पीएमएवाई) या ₹1,000/माह से कम नकद सहायता वाली है। यदि राज्य की किसी अन्य योजना से ₹1,000 या अधिक मासिक नकद मिलता है, तो अपात्र हो जाएंगे।

मेरे पति तमिलनाडु से बाहर काम करते हैं, क्या मैं पात्र हूँ?

हाँ, यदि आप स्वयं तमिलनाडु की निवासी हैं (तमिलनाडु में आधार और राशन कार्ड/वोटर आईडी है), तो पति के बाहर काम करने से आपकी व्यक्तिगत पात्रता प्रभावित नहीं होती।

यदि मैं तमिलनाडु से बाहर चली जाऊं तो क्या होगा?

यह योजना विशेष रूप से तमिलनाडु के मूल निवासियों के लिए है। राज्य से स्थायी रूप से बाहर स्थानांतरित होने पर KMUT का मासिक लाभ बंद हो जाता है।

Leave a Comment