गुजरात 7/12 में नाम सुधारणा कैसे करें? आवेदन प्रक्रिया 2026

गुजरात में 7/12 (सात-बारा) उतारे में नाम कैसे सुधारें?

सीधा उत्तर: गुजरात में 7/12 उतारे में नाम की वर्तनी (Spelling) या त्रुटि सुधारने के लिए, आपको आवश्यक पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड) और शपथ पत्र (Affidavit) के साथ स्थानीय मामलतदार कार्यालय (Mamlatdar Office) या ग्राम तलाटी (Talati) के पास एक औपचारिक आवेदन जमा करना होगा। वर्तमान में, राजस्व अधिकारियों को भौतिक दस्तावेज जमा किए बिना नाम सुधार की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन पूरी नहीं की जा सकती।

[image: Flowchart showing the process from Talati to Mamlatdar for name correction]

जमीन रिकॉर्ड में नाम की गलतियां क्यों होती हैं?

7/12 रिकॉर्ड में गलतियां आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से होती हैं: – पुराने हस्तलिखित रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण (ई-धरा) के दौरान टाइपिंग की गलतियां। – गुजराती से अंग्रेजी में नाम लिप्यंतरण (Transliteration) की त्रुटियां। – पैतृक संपत्ति के वारिसान (Varasai) के समय कानूनी वारिसों के नाम की गलत वर्तनी दर्ज हो जाना।

महत्वपूर्ण: नाम में एक अक्षर की भी गलती होने पर आपका बैंक लोन आवेदन, किसान क्रेडिट कार्ड या जमीन की रजिस्ट्री अटक सकती है।

नाम सुधारने की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step)

हालांकि AnyRoR आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड देखने की सुविधा देता है, लेकिन किसी भी गलती को सुधारने के लिए राजस्व विभाग की आधिकारिक प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना होता है:

चरण 1: आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करें

आपको यह साबित करने के लिए पुख्ता कानूनी प्रमाणों की आवश्यकता होगी कि जमीन रिकॉर्ड में दर्ज नाम एक लिपिकीय (Clerical) त्रुटि है: – आवेदन पत्र: मामलतदार या तलाटी के नाम लिखा गया नाम सुधार का औपचारिक पत्र। – पहचान प्रमाण: सही नाम वाला आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड। – नोटरीकृत हलफनामा (Affidavit): एक कानूनी शपथ पत्र जिसमें आपका सही नाम और 7/12 में हुई गलती का स्पष्ट उल्लेख हो। – पुराने रिकॉर्ड: पुरानी रजिस्ट्री (सेल डीड) या पुराना 7/12 उतारा जिसमें सही नाम दर्ज था।

चरण 2: ई-धरा केंद्र या तलाटी के पास आवेदन जमा करें

  • अपने स्थानीय तालुका मामलतदार कार्यालय स्थित ई-धरा केंद्र (E-Dhara Kendra) या अपने गांव के तलाटी से संपर्क करें।
  • आवेदन पत्र और सभी संलग्न दस्तावेज जमा करें। राजस्व अधिकारी मास्टर रजिस्टर से आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे।

चरण 3: कच्ची नोंद दर्ज होना (Kachhi Nondh / 135-D नोटिस)

  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद गांव नमूना 6 (VF-6 फेरफार रजिस्टर) में एक कच्ची प्रविष्टि (Kachhi Nondh) दर्ज की जाती है।
  • इसके बाद एक 135-D नोटिस जारी किया जाता है, जिसके तहत 30 दिनों के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया जाता है।

चरण 4: पक्की नोंद और अनुमोदन (Paki Nondh)

  • यदि 30 दिनों में कोई वैध आपत्ति नहीं आती है, तो सर्कल ऑफिसर (सर्कल इंस्पेक्टर) फेरफार को अंतिम रूप से प्रमाणित (पक्की नोंद) कर देते हैं।
  • इसके बाद AnyRoR पोर्टल पर उपलब्ध नए 7/12 उतारे में सुधरा हुआ सही नाम स्वतः दिखने लगता है।

प्रक्रिया में लगने वाला समय: अनिवार्य 30-दिवसीय सार्वजनिक नोटिस अवधि के कारण पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 35 से 45 दिन का समय लगता है।


लाभकोश पर संबंधित उपयोगी गाइड्स


यह वेबसाइट किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित नहीं है। यहां दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है।

7/12 उतारे में नाम की स्पेलिंग गलती कैसे सुधारें?

पहचान और स्वामित्व प्रमाण के साथ स्थानीय तलाटी या मामलतदार कार्यालय में लिखित आवेदन जमा करें। जांच के बाद नाम अपडेट करने के लिए एक म्यूटेशन एंट्री (VF-6 फेरफार नोंद) दर्ज की जाएगी।

7/12 ઉતારામાં નામની ભૂલ કેવી રીતે સુધારવી?

ઓળખ અને માલિકીના પુરાવા સાથે સ્થાનિક તલાટી અથવા મામલતદાર કચેરીમાં લેખિત અરજી સબમિટ કરો. તપાસ બાદ નામ સુધારવા માટે ફેરફાર નોંધ (VF-6) દાખલ કરવામાં આવશે।

क्या गुजरात में नाम सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

नहीं, औपचारिक नाम सुधार के लिए राजस्व अधिकारियों के समक्ष भौतिक प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, हालांकि आप म्यूटेशन की स्थिति AnyRoR पर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

શું હું ગુજરાતમાં નામ સુધારણા માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકું?

ના, સત્તાવાર નામ સુધારણા માટે મહેસૂલ અધિકારી સમક્ષ રૂબરૂ પુરાવા સબમિટ કરવા જરૂરી છે, જોકે તમે ફેરફારની સ્થિતિ ઓનલાઇન ટ્રેક કરી શકો છો।

Leave a Comment