मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहीण योजना 2026: आवेदन की पूरी गाइड
मुख्य बिंदु: महाराष्ट्र की पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह आर्थिक सहायता · आयु 21 से 65 वर्ष · परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम अनिवार्य · आधिकारिक पोर्टल cmladkibahin.mahaonline.gov.in · लगभग 2.5 करोड़ लाभार्थी महिलाएं · बैंक खाते में आधार-NPCI सीडिंग अनिवार्य।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जुलाई 2024 में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहीण योजना’ (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने वाली प्रमुख प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DBT) योजना है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर शुरू की गई इस योजना में 21 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500 की नकद सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। वर्तमान में राज्य की 2.5 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं।
योजना के लाभ — Benefits
- पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की नियमित वित्तीय सहायता।
- वार्षिक कुल लाभ: प्रत्येक लाभार्थी महिला को ₹18,000 प्रति वर्ष।
- भुगतान का माध्यम: आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)।
- भुगतान चक्र: मासिक (सामान्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख के आसपास)।
पात्रता मानदंड — Who Qualifies
अनिवार्य शर्तें
- आवेदक महिला महाराष्ट्र की मूल निवासी (Domicile) होनी चाहिए।
- आयु: 21 से 65 वर्ष के बीच।
- पारिवारिक वार्षिक आय: परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक न हो।
- आधार-NPCI सीडेड बैंक खाता: खाता स्वयं महिला के नाम पर एकल (Single) होना चाहिए।
- परिवार में कोई भी सदस्य:
- नियमित सरकारी कर्मचारी (केंद्र/राज्य/पीएसयू) न हो।
- आयकरदाता (Income Tax Payer) न हो।
- चार पहिया वाहन (कार आदि) का स्वामी न हो (ट्रैक्टर को छोड़कर)।
- परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि न हो।
पात्र महिला श्रेणियां
- विवाहित महिलाएं (सभी वर्गों की)।
- विधवा महिलाएं।
- तलाकशुदा / परित्यक्ता महिलाएं।
- अविवाहित वयस्क युवतियां (2024 के संशोधन के बाद 21+ वर्ष की अविवाहित युवतियां भी शामिल)।
अपात्रता (Exclusions)
- वे महिलाएं जिन्हें पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से ₹1,500 या उससे अधिक मासिक नकद सहायता मिल रही हो।
- स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाएं।
- महाराष्ट्र राज्य से बाहर रहने वाली महिलाएं।
आवश्यक दस्तावेज़ — Documents Required
- आधार कार्ड (महाराष्ट्र का पता अनिवार्य रूप से दर्ज हो)
- बैंक पासबुक (आधार व एनपीसीआई से लिंक)
- राशन कार्ड (पीला या नारंगी राशन कार्ड / परिवार सत्यापन हेतु)
- निवास प्रमाण पत्र / वोटर आईडी (महाराष्ट्र अधिवास प्रमाण)
- पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर (आधार से लिंक होना जरूरी)
आवेदन प्रक्रिया — How to Apply
विकल्प 1: आंगनवाड़ी / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय
- अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (ग्रामीण क्षेत्र) या वार्ड कार्यालय (शहरी क्षेत्र) में जाएं।
- अपने साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो लेकर जाएं।
- वहां नियुक्त कार्यकर्ता cmladkibahin.mahaonline.gov.in पोर्टल या मोबाइल ऐप पर आपका फॉर्म भरेंगे।
- बायोमेट्रिक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- आवेदन की पावती रसीद प्राप्त करें।
- स्वीकृति मिलने के बाद अगले भुगतान चक्र से मासिक किस्त शुरू हो जाएगी।
विकल्प 2: सीएससी / आपले सरकार केंद्र (Aaple Sarkar)
आप नजदीकी नागरिक सुविधा केंद्र (CSC) या आपले सरकार केंद्र पर जाकर भी मामूली शुल्क देकर ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं।
विकल्प 3: ऑनलाइन स्व-पंजीकरण
- आधिकारिक वेबसाइट https://cmladkibahin.mahaonline.gov.in खोलें।
- आधार नंबर और ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करें।
- व्यक्तिगत, पारिवारिक और बैंक विवरण भरें।
- वांछित दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रिया
- ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर: 15 से 30 दिनों में प्रारंभिक सत्यापन किया जाता है।
- जिला स्तरीय समिति: 30 से 45 दिनों में अंतिम अनुमोदन देती है।
- स्वीकृति मिलने के बाद अगले भुगतान चक्र से राशि जमा होती है।
आवेदन स्थिति चेक करें — Status Check
- पोर्टल https://cmladkibahin.mahaonline.gov.in पर जाएं।
- “लाभार्थी स्थिति” (Beneficiary Status) पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर और मोबाइल ओटीपी दर्ज करें।
- स्क्रीन पर अपने आवेदन की स्थिति, बैंक खाता और मासिक किस्त का इतिहास देखें।
भुगतान समय-सारणी (Payment Schedule)
- नियत तारीख: प्रत्येक माह की 10 तारीख।
- सार्वजनिक छुट्टियों या बैंक अवकाश के दौरान 2-5 दिनों की देरी हो सकती है।
- यदि किस्त न आए: पहले अपना बैंक खाता चेक करें; यदि राशि वास्तव में नहीं आई है, तो तुरंत अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
हेल्पलाइन और संपर्क — Helpline
| विभाग / सेवा | संपर्क नंबर / विवरण |
|---|---|
| लाड़की बहीण हेल्पलाइन (MH) | 1800-120-8040 |
| आपले सरकार हेल्पडेस्क | 022-26163636 |
| आधिकारिक पोर्टल | https://cmladkibahin.mahaonline.gov.in |
लाभकोश पर संबंधित उपयोगी गाइड्स
- लक्ष्मी भंडार पश्चिम बंगाल
- लाडली बहना योजना MP
- नमो शेतकरी योजना महाराष्ट्र
- आधार-NPCI बैंक सीडिंग पूरी गाइड
🏠 अपनी जमीन का रिकॉर्ड देखें
Download the bhulekh app — खसरा, खतौनी, भू-नक्शा सब एक जगह।
अंतिम सत्यापन: 2026. आधिकारिक स्रोत: https://cmladkibahin.mahaonline.gov.in
यह वेबसाइट किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित नहीं है। यहां दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है।
माझी लाड़की बहीण योजना महाराष्ट्र के लिए कौन पात्र है?
महाराष्ट्र की 21 से 65 वर्ष की निवासी महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है, बैंक खाता आधार-सीडेड है, और परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं है।
क्या लाड़की बहीण योजना में अविवाहित युवतियां पात्र हैं?
हाँ, 2024 में किए गए संशोधन के बाद 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित युवतियां भी विवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के समान ही पात्र हैं।
लाड़की बहीण योजना में प्रति माह कितने रुपये मिलते हैं?
प्रति माह ₹1,500 (वार्षिक ₹18,000)। यह राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हर महीने की 10 तारीख तक भेजी जाती है।
क्या मुझे लाड़की बहीण के साथ किसी अन्य राज्य की योजना का लाभ मिल सकता है?
नहीं, आप एक समय में केवल एक ही राज्य स्तरीय मासिक नकद सहायता योजना का लाभ ले सकती हैं। दूसरी योजना का लाभ लेने से पहले पुरानी योजना छोड़नी होगी।
यदि मेरे आधार कार्ड पर दूसरे राज्य का पता है तो क्या मैं आवेदन कर सकती हूँ?
नहीं, आवेदन करने से पहले आधार में अपना वर्तमान महाराष्ट्र का पता अपडेट करवाएं। बिना महाराष्ट्र के पते वाले आधार के निवास सत्यापन रद्द हो जाता है।