मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार 2026: स्नातक बालिकाओं को ₹50,000, आवेदन और पूरी गाइड
मुख्य बिंदु: जन्म से लेकर स्नातक तक प्रत्येक बालिका को कुल ₹54,100 की वित्तीय सहायता · 25 वर्ष की आयु से पूर्व स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को ₹50,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि · आंगनवाड़ी, विद्यालय और medhasoft.bih.nic.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन · अब तक बिहार की 12 लाख से अधिक छात्राओं को मिल चुका है लाभ।
बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana) राज्य की बेटियों के समग्र विकास, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए संचालित एक व्यापक जीवन-चक्र (Life-cycle) कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसके स्नातक (ग्रेजुएशन) पूरा करने तक विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत एक बालिका को कुल लगभग ₹54,100 की सहायता प्राप्त होती है, जिसमें सबसे बड़ा घटक स्नातक पास करने पर मिलने वाली ₹50,000 की एकमुश्त राशि है।
योजना की संरचना और विभिन्न चरणों में मिलने वाले लाभ — Benefit Structure
| जीवन का चरण | लाभ का उद्देश्य | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| जन्म के समय | जीविका / आंगनवाड़ी में पंजीकृत नवजात कन्या शिशु हेतु | ₹2,000 |
| 1 वर्ष की आयु पर | आधार कार्ड में सफल नामांकन कराने पर | ₹1,000 |
| 2 वर्ष की आयु पर | मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण (Full Immunization) पर | ₹2,000 |
| प्राथमिक विद्यालय | कक्षा 1 से 2 के लिए पोशाक (यूनिफॉर्म) सहायता | ₹600 प्रति वर्ष |
| उच्च प्राथमिक | कक्षा 3 से 5 के लिए पोशाक सहायता | ₹700 प्रति वर्ष |
| माध्यमिक विद्यालय | कक्षा 6 से 8 के लिए पोशाक सहायता | ₹1,000 प्रति वर्ष |
| उच्चतर माध्यमिक | कक्षा 9 से 12 के लिए पोशाक सहायता | ₹1,500 प्रति वर्ष |
| किशोरी स्वास्थ्य | कक्षा 7 से 12 की छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन भत्ता | ₹300 प्रति वर्ष |
| स्नातक उत्तीर्ण | 25 वर्ष की आयु से पूर्व किसी भी संकाय में स्नातक पास करने पर | ₹50,000 (एकमुश्त) |
| कुल संचयी लाभ | सभी चरणों को मिलाकर कुल सहायता | लगभग ₹54,100 |
स्नातक प्रोत्साहन का ₹50,000 का घटक इस योजना का मुख्य आकर्षण है। इसने बिहार में लाखों परिवारों को बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित किया है और उच्च शिक्षा में बालिकाओं के ड्रॉपआउट अनुपात को उल्लेखनीय रूप से घटाया है।
पात्रता — Who Qualifies
- बिहार की मूल निवासी: बालिका और उसके माता-पिता बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- विद्यालयी लाभ हेतु: छात्रा बिहार के सरकारी अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालय/कॉलेज में नियमित नामांकित हो।
- स्नातक लाभ (₹50,000) हेतु: छात्रा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज से 25 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले नियमित या दूरस्थ माध्यम से स्नातक (BA, BSc, BCom, BTech आदि) उत्तीर्ण किया हो।
- विवाहित/अविवाहित नियम: स्नातक प्रोत्साहन योजना का लाभ विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की पात्र स्नातक छात्राओं को मिलता है (कक्षा 12वीं प्रोत्साहन केवल अविवाहितों हेतु होता है)।
विभिन्न चरणों में आवेदन की प्रक्रिया — How to Apply
1. जन्म और टीकाकरण लाभ (अभिभावक स्तर पर)
- बच्ची के जन्म के बाद स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र और जीविका दीदी के पास जन्म पंजीकरण कराएं।
- पहले वर्ष के भीतर बच्ची का आधार कार्ड बनवाएं।
- 2 वर्ष की आयु तक सभी अनिवार्य टीके लगवाएं — आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस डेटा को मेधासॉफ्ट (Medhasoft) पोर्टल पर दर्ज करती हैं।
- अनुदान राशि सीधे माता के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के जरिए जमा हो जाती है।
2. स्कूल पोशाक और नैपकिन लाभ (विद्यालय स्तर पर)
- छात्रा का स्कूल प्रतिवर्ष नामांकित छात्राओं की सूची शिक्षा विभाग के मेधासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करता है।
- राशि प्रधानाध्यापक के माध्यम से सीधे अभिभावक/छात्रा के बैंक खाते में वार्षिक रूप से ट्रांसफर कर दी जाती है।
3. ₹50,000 स्नातक प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाइन आवेदन
- शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://medhasoft.bih.nic.in पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना : – मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना” लिंक पर क्लिक करें।
- “Apply Online / Student Registration” पर क्लिक करें।
- विश्वविद्यालय का नाम, कॉलेज, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उत्तीर्ण वर्ष और अंतिम वर्ष की अंकतालिका का विवरण दर्ज करें।
- आधार नंबर, बिहार निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- वांछित दस्तावेज़ (अंकतालिका, आधार, निवास प्रमाण पत्र) स्कैन करके अपलोड करें और सबमिट करें।
- संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा डेटा सत्यापन 30 से 60 दिनों में पूरा किया जाता है।
- सत्यापन पूर्ण होने पर ₹50,000 की राशि सीधे छात्रा के आधार-सीडेड बैंक खाते में जमा हो जाती है।
अत्यंत महत्वपूर्ण: स्नातक का आवेदन 25 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ही जमा किया जाना चाहिए। 25 वर्ष से अधिक आयु होने पर पोर्टल द्वारा आवेदन स्वतः अस्वीकार कर दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज़ — Documents Required (स्नातक लाभ हेतु)
- आधार कार्ड: जिस पर छात्रा का नाम अंकतालिका से पूरी तरह मेल खाता हो।
- बैंक पासबुक: केवल छात्रा के स्वयं के नाम का सक्रिय बैंक खाता (Aadhaar Seeded)।
- स्नातक अंतिम वर्ष की अंकतालिका / मूल डिग्री प्रमाण पत्र।
- बिहार स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)।
- कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र (मैट्रिक मार्कशीट): जन्म तिथि के सत्यापन हेतु।
- पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें — Status Check
- पोर्टल medhasoft.bih.nic.in खोलें।
- कन्या उत्थान स्नातक सेक्शन में “Application Status / आवेदन स्थिति देखें” पर क्लिक करें।
- अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर अथवा आधार नंबर दर्ज करें।
- स्क्रीन पर आपको कॉलेज सत्यापन, विश्वविद्यालय सत्यापन, हेडक्वार्टर अनुमोदन और डीबीटी भुगतान की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी।
यदि स्थिति “Rejected — University Verification Failed” दिखा रही है, तो अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क करें, ताकि वे पोर्टल पर अपना छात्र परिणाम डेटा अपडेट कर सकें।
हेल्पलाइन एवं संपर्क सूत्र — Official Helpline
| विभाग / सेवा | संपर्क विवरण |
|---|---|
| मेधासॉफ्ट हेल्पडेस्क नंबर | 0612-2506680 |
| बिहार शिक्षा विभाग मुख्यालय | 0612-2230492 |
| महिला एवं बाल विकास निगम (WCDC) | 0612-2233569 |
| ईमेल सहायता | kanyautthan-bihar[at]gov.in |
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Last verified: 20 April 2026. Official source: https://medhasoft.bih.nic.in
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मैंने 25 वर्ष की आयु के बाद स्नातक किया है, क्या मुझे ₹50,000 का लाभ मिलेगा?
नहीं। योजना का सख्त नियम है कि स्नातक की डिग्री 25 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले प्राप्त होनी चाहिए। 25 वर्ष से अधिक आयु के आवेदनों को पोर्टल अस्वीकार कर देता है।
मैं बिहार की निवासी हूँ लेकिन राज्य के बाहर से स्नातक किया है, क्या मैं पात्र हूँ?
हाँ, यदि आपने किसी भी UGC मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और आपके पास बिहार का वैध निवास प्रमाण पत्र है, तो आप आवेदन कर सकती हैं।
मेरी डिग्री और आधार में नाम की स्पेलिंग अलग है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा?
हाँ, नाम में विसंगति अस्वीकृति का सबसे आम कारण है। आवेदन करने से पहले आधार सेवा केंद्र जाकर आधार में नाम अपनी स्नातक मार्कशीट के अनुसार सही करवा लें।
यदि कोई छात्रा स्नातक से पहले पढ़ाई छोड़ देती है, तो क्या उसे लाभ मिलेगा?
उसे स्नातक का ₹50,000 नहीं मिलेगा, परंतु स्कूली स्तर पर मिले पोशाक, छात्रवृत्ति और टीकाकरण के लाभ वापस नहीं लिए जाते।
क्या 2 वर्षीय बीएड या डिप्लोमा कोर्स वाली छात्राएं ₹50,000 की पात्र हैं?
नहीं। केवल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स मान्य नहीं हैं। यह लाभ 3 या 4 वर्षीय यूजीसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री (BA, BSc, BCom, BTech आदि) पर ही देय है।